देहरादून। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूली बसों और स्कूल वैन का किराया दूरी के हिसाब से तय किया है। इसके बाद प्रदेश भर में इन दरों के अनुसार ही स्कूली बस व वैन का अधिकतम किराया लिया जा सकेगा।
यह फैसला बुधवार को परिवहन विभाग के आयुक्त बीके संत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। दरअसल, बैठक के दौरान स्कूली बसों व वैन का किराया तय करने के लिए बनी समिति की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में सभी प्रकार के खर्चों को शामिल करते हुए किलोमीटर के हिसाब से मासिक किराया तय किया गया था।
प्राधिकरण ने स्कूल बसों व वैन के आने-जाने के मासिक किराए की सूची जारी की है। इसमें किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार, स्कूली बस का न्यूनतम किराया ₹2200/माह और अधिकतम किराया 3700/माह और वैन का न्यूनतम व अधिकतम किराया क्रमशः ₹2100/माह व 3700/माह रहेगा।
बसों के लिए एक से 10 किलोमीटर तक ₹2200/माह, 10 से 20 किलोमीटर तक ₹2700/माह, 20 से 30 किलोमीटर तक ₹3200/माह और 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए ₹3700/माह किराया तय किया गया है। वहीं, वैन में स्कूल आने-जाने के लिए 1 से 5 किलोमीटर का किराया ₹2100/माह, 5 से 10 किलोमीटर का किराया ₹2500/माह, 10 से 20 किलोमीटर तक का किराया ₹3000/माह और 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए ₹3500/माह देना होगा
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