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हल्द्वानी। नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना 11 होटल व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी पड़ गया है। कोर्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एडीएम विवेक राय की अदालत में शुक्रवार को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) के तहत कई मामलों की सुनवाई की गई। इसमें गंदगी, एक्सपायरी तिथि का सामान रखने, रजिस्ट्रेशन न होने और दूषित खाना परोसने समेत अन्य कमियां मिलने के मामलों में इन 11 प्रतिष्ठानों पर कुल ₹4.20 लाख का जुर्माना लगाया है। 

कोर्ट ने  रोहित जोशी (होटल आरिफ कॉस्टल इंडस्ट्रीज मल्लीताल के प्रबंधक) पर ₹80,000 और  कुशाल सिंह नेगी (कॉर्बेट रिजॉर्ट एडवेंचर रिसॉर्ट आन्या, रिजॉर्ट और स्पा प्राइवेट लिमिटेड बैलपड़ाव और इनोवा-8 साकेत फोर्ट स्टेजडोर नई दिल्ली) पर ₹50,000 का अर्थदंड लगाया है। वहीं, लालकुआं के अख्तर खान (मैसर्स उत्तरांचल किराना स्टोर) रेलवे बाजार लाइन पार व अमित अग्रवाल (मैसर्स गणपत राम एंड संस) मेन मार्केट लालकुआं पर ₹50,000-₹50,000 और हल्द्वानी के बुद्धि सागर (मैसर्स दिल्ली के मशूहर राजमा-चावल, नियर-बेस अस्पताल) पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया गया है। 

इसके साथ ही कोर्ट ने योगेश सनवाल (मैसर्स सिक्स सीजन रिजॉर्ट, नया गांव कालाढूं)गी के प्रबंधक पर 50,000 का अर्थदंड लगाया है। धीरेंद्र (मैसर्स कुमाऊंनी रसोई, शिक्षा नगर लामाचौड़ हल्द्वानी), आशीष सिंह (मैसर्स त्रिदेव रेस्टोरेंट, सलड़ी अमृतपुर), संजय पाल (कठघरिया चौराहा कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी) व  सुनील पाल (आरके मटन एंड चिकन शॉप हल्द्वानी) पर ₹25,000-₹25,000 का जुर्माना लगा है। अदालत ने राजेंद्र प्रसाद (मैसर्स प्रजापति सेल्स केमू स्टेशन अलंकार होटल हल्द्वानी) पर ₹20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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