नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 2 बदमाशों को जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाड़ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धारा 307/120बी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी को भी जिला बदर किया गया है।

उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों के क्राइम रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत उन्हें जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। वहीं, नवीन सिंह निवासी थाना मुक्तेश्वर, को किसी अन्य प्रकरण में पूर्व में ही जिला बदर किया जा चुका है। वर्तमान मामले में पुनः कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं पाए जाने पर उसके विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया।

इसी प्रकार अमन सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा, गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है। परिस्थितियों को देखते हुए उसके विरुद्ध जारी नोटिस भी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने 6 बदमाशों को 6 माह के लिए जिला बदर किया था।

Pahad News

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