उत्तराखंड

Haldwani: डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के मामले की जांच, फिल्ड में उतरे वाजपेयी

हल्द्वानी। नैनीताल के डीएम ललित मोहन रयाल ने पनचक्की रोड़ पर अंबिका विहार के पास खुदी सड़क पर रविवार को हुए हादसे में बुजुर्ग सुरेश चंद्र पांडे की मौत के मामले की मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया है। उन्होंने मामले की जांच हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को सौंपी है। इस बीच वाजपेयी ने ट्रैफिक पुलिस, कार्यदायी संस्था Uttarakhand Urban Sector Development Authority (UUSDA) और सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ पनचक्की चौराहे से चौफला और दो नहरिया इलाके का निरीक्षण किया। 

इस दौरान वाजपेयी ने स्थानीय लोगों और UUSDA के अफसरों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कार्यों के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु ट्रेंचलेस तकनीक (ये अंडरग्राउंड लाइन बिछाने की एक ऐसी विधि है जो क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सतह पर होने वाली व्यवधान को कम करती है।) से काम किया जा रहा है। 

बकौल वाजपेयी, जहां पर भी गढ्ढा बनाया जा रहा हो वहां पर सड़क को ट्रैफिक संचालन के लिए चौड़ा कराया जाए। इसके लिए सड़क की दूसरी ओर जो फुटपाथ या रैंप बनाए गए हैं उन्हें हटाकर सड़क चौड़ी करें और काम खत्म होने पर जस के तस स्थिति में ले आएं। उन्होंने सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। 

सिटी मजिस्ट्रेट को 15 दिन में सौंपनी है रिपोर्ट

गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने मामले की जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देने को कहा है। डीएम ने जांच में दुर्घटना के कारणों का विस्तृत विवरण लेने के साथ ही घटना में किसी पक्ष की लापरवाही या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ यह भी शामल करने को कहा है। 

डीएम ने जांच अधिकारी से घटना के कारणों का विश्लेषण करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं का दोहराव रोकने के लिए अपनी संस्तुति देने को भी कहा है। डीएम ने पुलिस और प्रशासन के अन्य अफसरों से जांच अधिकारी को घटना से जुड़े सभी साक्ष्य (CCTV फुटेज, पंचनामा रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आदि) तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। 

घटना से जुड़ी जानकारी, साक्ष्य दें लोग: वाजपेयी

मामले की जांच मिलने के बाद हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने लोगो से अपील की है कि वह इस घटना से जुड़ी जो भी जानकारी उनके पास है उसे उन्हें दे दें। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सबूत किसी भी कार्य दिवस पर उनके कार्यालय में आकर उपलब्ध करा सकते हैं।

अभिजात कांडपाल

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